नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता के निर्वाचन को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई को टाल दिया है. जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 2 फरवरी को करने का आदेश दिया.
वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई से नहीं जुड़ सके
केजरीवाल और विजेंदर गुप्ता के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टली
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता विजेंदर गुप्ता के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है. साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 फरवरी को करने का आदेश दिया है.
दोनों के निर्वाचन को रमेश खत्री ने चुनौती दी है. पिछले 21 अगस्त को दोनों याचिकाएं जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच के सामने लिस्ट की गई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दलीले देने के लिए दो बार बुलाया. लेकिन दोनों ही बार याचिकाकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं जुड़ सके. उसके बाद कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई को टाल दिया.
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं अरविंद खत्री
अरविंद केजरीवाल और विजेंद्र गुप्ता के निर्वाचन को रमेश खत्री ने चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है इन दोनों नेताओं ने अपने चुनाव खर्च के बारे में गलत जानकारी दी है. याचिका में कहा गया है कि ऐसा कर दोनों नेताओं ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है. याचिका में दोनों नेताओं को अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है. अरविंद खत्री, सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे. उन्होंने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ रोहिणी विधानसभा के मतदाता के रूप में याचिका दायर की है.