नई दिल्ली: पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में मिली जमानत को निरस्त करने के लिए ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. कोर्ट इस पर 5 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
कार्ति चिदंबरम के सीए को मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली
दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट को INX मीडिया डील मामले में मिली जमानत को निरस्त करने के लिए ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है.
कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील अमित महाजन ने जस्टिस मनोज कुमार ओहरी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अभियुक्त पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत निरस्त करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
क्या था मामला
10 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने ईडी की याचिका पर भास्कर रमन को नोटिस जारी किया था. आपको बता दें कि इस मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम का नाम भी आरोपियों में शामिल है.
कार्ति पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे. प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन चुकी है.