नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर में झुग्गियों में रहने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया है. जस्टिस यशवंत वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे झुग्गी वालों के पुनर्वास को लेकर अपनी योजना कोर्ट को बताएं. मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी.
दरअसल सरोजिनी नगर झुग्गी झोपड़ी विकास समिति ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि 22 मार्च 2021 को कोर्ट ने लोगों की समस्याओं पर संज्ञान लिया था. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भूमि एवं विकास कार्यालय को झुग्गी वालों के पुनर्वास का काम करना होगा. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि अभी तक उस याचिका का कोई जवाब नहीं आया है.