दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

स्वामी चक्रपाणि की अपने पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की मांग पर सुनवाई आज - स्वामी चक्रपाणि अखिल भारतीय हिंदू महासभा

दिल्ली HC अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि की अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.

Hearing today on Swami Chakrapani's demand to contest elections on his party's election symbol
दिल्ली हाईकोर्ट

By

Published : Feb 19, 2021, 8:56 AM IST

Updated : Feb 19, 2021, 9:03 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि और उसके पदाधिकारियों को अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.

वापस ले ली गई थी मान्यता

याचिका स्वामी चक्रपाणि ने दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा था कि हिंदू महासभा को राजनीतिक दल के रुप में मान्यता मिली हुई थी. लेकिन निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों के बाद ही ये मान्यता वापस ले ली.

याचिका में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष और उसके पदाधिकारियों को मान्यता देकर उन्हें राज्य विधानसभाओं के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि हिंदू महासभा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और ये देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है.

ये भी पढ़ें:-स्वामी चक्रपाणि के चुनाव लड़ने की मांग पर निर्वाचन आयोग को नोटिस

सिंगल बेंच ने खारिज की थी याचिका

स्वामी चक्रपाणि इस पार्टी के पहली बार 2006 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. 11 नवंबर 2010 को स्वामी चक्रपाणि को हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रुप में मान्यता मिली. लेकिन जनवरी 2011 में निर्वाचन आयोग ने ये मान्यता वापस ले ली.

पढ़ें:-दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वामी चक्रपाणि की चुनाव लड़ने की मांग पर सुनवाई टाली

निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ स्वामी चक्रपाणि ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी. सिंगल बेंच ने स्वामी चक्रपाणि की याचिका को खारिज कर दिया था. सिंगल बेंच ने कहा था कि जिसके बाद स्वामी चक्रपाणि ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है.

Last Updated : Feb 19, 2021, 9:03 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details