नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई टाल दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी. आज सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोई गवाह उपस्थित नहीं था.
ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा कि पैरवी अफसर को कोरोना का संक्रमण हो चुका है. वे 16 अप्रैल तक क्वारंटीन हैं. इसकी वजह से गवाहों को कोर्ट का समन जारी नहीं किया जा सका. उसके बाद कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वे अभियोजन के गवाहों को समन जारी करने के लिए उचित कदम उठाएं.
ईडी के रिटायर्ड डायरेक्टर ने बयान दर्ज कराया था
पिछले 16 मार्च को ईडी के रिटायर्ड डायरेक्टर कमल सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.