नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की एक मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने 1 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
दयालपुर थाने का मामला
ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज कूूूी गई है. कोर्ट को आज जिस एफआईआर के मामले में सुनवाई करनी थी वो दयालपुर थाने का है. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 153ए, 505, 436, 307, 120बी, 34 और आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 और 30 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया
21 अगस्त 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है.
करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.
मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया है
ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले.
ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्स ऐप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.