नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए टाल दी है. बता दें ईडी के केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत गुरुवार को हीखत्म हो रही है, जिस पर आज दोपहर दो बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी.
पुलिस ने मांगी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेश करने की अनुमति
आज सुबह दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर सिसोदिया को आगे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी गई है. बता दें कि 23 मई को पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा सिसोदिया के साथ की गई मैन हैंडलिंग को लेकर पुलिस ने यह एप्लीकेशन दाखिल की है, ताकि आगे से कोई इस तरह के हालात न बने. इस पर कोर्ट के निर्देश के बाद ही तय होगा कि सिसोदिया को सुनवाई पर कोर्ट लेकर आना है या नहीं.
30 मई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को सीबीआई के केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सिसोदिया मामले के मुख्य सूत्रधार हैं और इन पर गंभीर आरोप लगे हैं. इसलिए सिसोदिया जमानत के हकदार नहीं हैं. ये 18 विभागों के मंत्री रहे हैं. ताकतवर हैं इनको जमानत देने से गवाह और सबूत प्रभावित हो सकते हैं. अब सिसोदिया के पास जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा है.