नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Minister Satyendra Jain) की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenvue Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई. जैन के वकील की आखिरी सबमिशन के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट जैन की जमानत याचिका पर 16 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा.
जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन जवाब दाखिल कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष लगातार PMLA से मामले को जोड़ने के लिए कानून की मनमानी व्याख्या कर रहा है. उन्होंने कहा कि पैसा अंकुश जैन, वैभव जैन और अन्य का है और यह प्रविष्टियों में साफ है. यह कर उल्लंघन का मामला हो सकता है, लेकिन PMLA का नही. यह सत्येंद्र जैन का पैसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ED ने पूरी कथा पुश एंड बूट्स की तरह बनाई है, जिसमें हर व्यक्ति यही कह रहा है कि सब कुछ सत्येंद्र जैन का है.
उन्होंने कहा ईडी द्वारा बनाई गई कहानी उस फेयरी टेल जैसी है, जिसमें एक गरीब व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो उसकी मदद के लिए शहर के सभी लोग केवल एक ही लाइन दोहराते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है, वह सब उसी गरीब का है. इसी तरह ईडी की कहानी में भी किसी की भी रकम किसी के भी शेयर्स, सब सत्येंद्र जैन के बता दिए गए हैं.
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इससे पहले, बुधवार को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हूए कोर्ट से कहा था की 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर को नगद मुहैया कराया हैं. पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत गलत जानकारी देना अपराध है. सत्येंद्र जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं, जो की IPC 199 के तहत दंडनीय है. ऐसे में जैन को जमानत न दी जाए. बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल, सत्येंद्र जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं.