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इंस्टाग्राम पर हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज - इंस्टाग्राम दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

इंस्टाग्राम पर हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा.

Hearing on petition against objectionable post on Hindu deities on Instagram
इंस्टाग्राम पर हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज

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Published : Aug 16, 2021, 7:47 AM IST

नई दिल्ली:इंस्टाग्राम पर हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच मामले में सुनवाई करेगी.

पिछले 14 जून को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, इंस्टाग्राम और फेसबुक को नोटिस जारी किया था. याचिका वकील आदित्य सिंह देशवाल ने दायर की है याचिकाकर्ता की ओर से वकील जी तुषार राव और आयुष सक्सेना ने कहा कि इंस्टाग्राम पर हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट डाले गए हैं. इंस्टाग्राम पर कार्टून और ग्राफिक्स के जरिये देवी-देवताओं पर अश्लील सामग्री डाली गई है.

याचिका में कहा गया है कि इन पोस्टों को तुरंत हटाने का दिशा निर्देश जारी किया जाए. याचिका में कहा गया है कि इंस्टाग्राम आईटी रुल्स का पालन कर रहा है कि नहीं अभी इसकी भी पड़ताल नहीं हो पाई है. याचिका में मांग की गई है कि आईटी रुल्स का पालन करना सुनिश्चित किया जाय.

सुनवाई के दौरान इंस्टाग्राम और उसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने हिन्दू देवी-देवताओं के आपत्तिजनक कंटेंट हटा दिये गये हैं. रोहतगी ने कहा कि इंस्टाग्राम ने नए आईटी रुल्स के मुताबिक ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति की है और वही व्यक्ति फेसबुक का भी ग्रीवांस अफसर है. तब याचिकाकर्ता ने कहा कि एक ही व्यक्ति कैसे दो अलग-अलग सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का ग्रीवांस अफसर कैसे हो सकता है.

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