दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

आय से अधिक संपत्ति मामला: ट्रायल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ OP चौटाला की याचिका पर सुनवाई

आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगी.

Delhi High court
Delhi High court

By

Published : Aug 1, 2022, 7:56 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को चार साल की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी.

7 जुलाई को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. 27 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को चार साल की सजा सुनाई थी. हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले चौटाला जेल में एक साल चार महीने की सजा पहले ही काट चुके थे जो उनकी चार साल की मुकर्रर सजा से कम कर दी गई.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा मुकर्रर करते हुए कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था. 2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट चुके हैं. जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स भर्ती घोटाले के मामले में ही ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

ABOUT THE AUTHOR

...view details