नई दिल्ली:राजधानी में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने इस मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को करने का आदेश दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के वकील से दिल्ली पुलिस और सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की सूची और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया.
इसके पहले 10 अगस्त को जगदीश टाइटलर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दे दी गई थी, क्योंकि जगदीश टाइटलर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत मांगी थी. बता दें कि 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने टाइटलर को पेश होने के लिए समन जारी किया था.