नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर को आरोपों से बरी करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई टाल दी. सुनवाई करनेवाली जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली गई. अगली सुनवाई 16 जनवरी 2024 को होगी.
हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2022 को शशि थरूर को नोटिस जारी किया था. दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट से थरूर को आरोप मुक्त करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने पुलिस की अपील दायर होने में 15 महीने की देरी का मसला उठाया था.
दो साल पहले हुए हैं बरीः18 अगस्त 2021 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है. उनके वकील विकास पाहवा ने कहा था कि शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था. सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती. रिश्तेदारों ने कोई आरोप नहीं लगाया है. अभियोजन पक्ष केवल यह कह रही है कि थरूर के विवाहेत्तर संबंध थे.