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बसों की खरीद मामले में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका पर सुनवाई आज

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करेगा.

Patiala House court
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Published : Jul 18, 2022, 8:57 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करेगा. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद सुनवाई करेंगी.

2 जून को सुनवाई के दौरान विजेंद्र गुप्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि शिकायतकर्ता कैलाश गहलोत ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. विजेंद्र गुप्ता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को जो आदेश जारी किया उस आदेश की प्रति में रोक को जारी रखने का कोई जिक्र नहीं है. इस आदेश को स्पष्ट करने के लिए वे हाईकोर्ट में अर्जी दायर करेंगे.

बता दें कि 24 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दिया था. 11 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को समन जारी किया था. समन जारी करने के इस आदेश के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 7 अक्टूबर 2021 को तीन अधिकारियों परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा, नितिन अहलावत और केसी गुप्ता ने अपने बयान दर्ज कराए थे. 4 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं होने पर आशीष कुंद्रा के खिलाफ वारंट जारी किया था. 30 सितंबर 2021 को कैलाश गहलोत ने अपना बयान दर्ज कराया था.

1 सितंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान कैलाश गहलोत की ओर से वकील एके ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों से याचिकाकर्ता कैलाश गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है. विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए याचिकाकर्ता पर लिखित और मौखिक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाए.

याचिका में कहा गया है कि विजेंद्र गुप्ता ने कैलाश गहलोत के खिलाफ 8 मार्च 2021 से ही लगातार गैरजिम्मेदाराना और झूठे आरोप लगा रहे हैं. वे सही सोचने वाले लोगों की आंखों में याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की मकसद से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजेंद्र गुप्ता सोशल मीडिया के जरिये कैलाश गहलोत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

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