नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली हिंसा की साज़िश रचने के मामले में यूएपीए के तहत दर्ज मामले के आरोपियों उमर खालिद, शिफा उर रहमान, शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं और इशरत जहां को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करेगी,
24 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद समेत दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में टेरर फंडिंग हुई थी. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद ने कहा था कि इस मामले के आरोपी ताहिर हुसैन ने काला धन को सफेद करने का काम किया. अमित प्रसाद ने कहा था कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हिंसा के दौरान 53 लोगों की मौत हुई. इस मामले में 755 एफआईआर दर्ज किए गए हैं.