नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट आज दाती महाराज और उसके तीन भाइयों के खिलाफ रेप मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर सुनवाई करेगा. एडिशनल सेशंस जज विनीता गोयल इस मामले पर सुनवाई करेंगी.
दाती महाराज के खिलाफ रेप मामले की सुनवाई आज दाती महाराज के एक भाई का नाम हटाया सीबीआई ने पूरक चार्जशीट में दाती महाराज के दो भाइयों का नाम शामिल किया है, जबकि उसके एक भाई का नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया गया है. सीबीआई की चार्जशीट में दाती महाराज के अलावा उसके दो भाइयों अशोक और अर्जुन का नाम शामिल किया गया है. सीबीआई में दाती महाराज के भाई अनिल का नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया है. अक्टूबर 2018 में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इन चारों आरोपियों का नाम था. सीबीआई ने पीड़िता के बयान के आधार पर चार्जशीट में नीतू उर्फ मां श्रद्धा और नीमा जोशी को आरोपी के तौर पर नामजद किया है.
2018 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था
3 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट भी दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था. जब हाई कोर्ट ने आरोप पत्र में पुलिस को अब तक दाती महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात देखी तो वो नाराज हो गया. तब हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया था.
2019 में मिली थी जमानत
दाती महाराज को 22 जनवरी 2019 को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी. कोर्ट ने दाती महाराज और उसके तीन भाइयों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दाती महाराज किसी भी तरह जांच को प्रभावित नहीं करेंगे. वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा था कि वे पीड़िता और उसके परिजनों से संपर्क नहीं करेंगे. कोर्ट ने दाती महाराज को कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई है.