नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई को टाल दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद 4 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान एएसजी अमन लेखी ने कहा कि उन्होंने मसलों की सूची प्राप्त की है. तब कोर्ट ने कहा कि वे अभी कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं हैं. उसके बाद लेखी ने वो रिकॉर्ड कोर्ट को सौंपे. लेखी ने कहा कि याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं कि नहीं, इस पर भी कोर्ट को विचार करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हम मामलों की सुनवाई कभी भी कर सकते हैं. लेकिन हमें मसलों की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस ने कहा कि मसलों की सूची कोर्ट की रजिस्ट्री को जमा की गई थी. तब कोर्ट ने लेखी से कहा कि सभी मामलों की सुनवाई के लिए मसलों की सूची सौंप दी गई है.
दो दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था
पिछले 13 जुलाई को कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो जामिया हिंसा मामले में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं का दो दिनों के अंदर जवाब दाखिल करे. कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर दो दिनों में जवाब दाखिल नहीं करेंगे तो वे कड़ा आदेश दे सकते हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद वे चार दिनों के अंदर अपना जवाबी हलफनामा दायर करें. पिछले 6 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए सभी पक्षों को उन मसलों की सूची देने का निर्देश दिया था जिन पर कोर्ट सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से बताए गए आपत्तिजनक जवाब को हटाने का निर्देश दिया था.
हलफनामे में गृहमंत्री के नाम पर आपत्ति जताई थी
तुषार मेहता ने एक याचिकाकर्ता के जवाबी हलफनामा कुछ अंशों पर गंभीर आपत्ति जताई थी. जवाबी हलफनामे में कहा गया था कि गृहमंत्री के आदेश से छात्रों की पिटाई की गई. मेहता ने कहा था कि हलफनामे में कहा गया है कि आम लोगों की राय है कि पुलिस को ऊपर से आदेश दिया गया था. उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता के इस हलफनामे का स्रोत क्या है. याचिकाकर्ता ने खुद ही पुलिस को निजी संपत्ति को नष्ट करने का जिम्मेदार ठहराया है. ये गैरजिम्मेदार दलील है और उनकी असली मंशा सामने आ गई है कि छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा की गई.
'दिल्ली पुलिस पर क्रूरता का इलजाम गलत'