नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट 2G स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ CBI और ED की अपील पर सुनवाई टल गई है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 27 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
मंगलवार को जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने फिजिकल सुनवाई करने के दौरान पक्षकारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 27 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है. 23 नवंबर 2020 को जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच ने आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जरूरी स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से CBI की अपील को खारिज करने की मांग की थी.
ये भी पढ़ें-2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला: सीबीआई और ईडी की अपील पर सुनवाई आज
हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुआ संशोधन उन मामलों पर लागू नहीं होता जो संशोधन के पहले के हैं. ये संशोधन पहले के कानून के काटने के लिए नहीं किए गए हैं. जस्टिस बृजेश सेठी ने कहा था कि CBI को अपील दायर करने की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि खुद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर ने अपील दायर की है. जस्टिस बृजेश सेठी के 30 नवंबर 2020 को रिटायर होने के बाद इस मामले को जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया.