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प्रिया रमानी को मानहानि केस में बरी करने के खिलाफ एमजे अकबर की याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है.

priya ramani
प्रिया रमानी

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Published : Mar 25, 2021, 1:23 PM IST

Updated : Mar 25, 2021, 1:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता के आज उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई. अब मामले की सुनवाई 5 मई को होगी.


ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुकी है याचिका
पिछले 17 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एमजे अकबर के मानहानि के केस को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया था. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने प्रिया रमानी को बरी करते कहा था कि किसी महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है.

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सीता की रक्षा में जटायु आए थे
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यौन प्रताड़ना किसी की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं. छवि का अधिकार गरिमा के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है. कोर्ट ने पौराणिक उल्लेख करते हुए कहा था कि सीता की रक्षा में जटायु आए थे. कोर्ट ने फैसले में महाभारत का भी जिक्र किया. कोर्ट ने कहा था कि भारत में महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए. संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं.

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2018 में दर्ज कराया था मामला
एमजे अकबर ने 15 अक्टूबर 2018 को प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने प्रिया रमानी द्वारा अपने खिलाफ यौन प्रताड़ना का आरोप लगाने के बाद ये आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

Last Updated : Mar 25, 2021, 1:59 PM IST

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