नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट प्रवासी और निर्माण मजदूरों के लिए दिल्ली में 3,200 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस वी कामेश्वर राव की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद इस याचिका को डिवीजन बेंच के समक्ष 16 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया.
ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों की सांठगांठ
याचिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान नामक एनजीओ ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आर बालाजी और योगेश पचौरी ने कहा कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो निर्माण मजदूरों को इस फंड से पैसे जारी करें. याचिका में कहा गया है कि इस मामले में ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों की सांठगांठ से बड़े पैमाने पर निर्माण मजदूरों के तौर पर उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया है, जो निर्माण मजदूर नहीं हैं. उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ये कहकर किया गया कि उन्हें उस रकम में से 40 से 50 फीसदी मिलेंगे.