नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग पर सुनवाई करने को सहमत हो गया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं की मांग, HC करेगा सुनवाई - दिल्ली हाईकोर्ट
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने वाले मांग पर हाईकोर्ट अब सुनवाई करेगा. इस याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया गया है.
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याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील पायल बहल ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को लागू नहीं किया है. ये कानून 16 मई 2009 को लागू किया गया था, लेकिन इसे दिल्ली में अभी तक लागू नहीं किया गया है.
'अवमानना कर रही दिल्ली सरकार'
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने संसद की ओर से पारित कानूनों को लागू नहीं करने की आदत बना रखी है. दिल्ली सरकार देश के नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में नाकाम रही है. ये नाकामी कोरोना के संकट के दौरान साफ देखी जा सकती है. जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनके लिए संसद ने तो कानून बनाया है लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें लागू नहीं कर रही है. दिल्ली सरकार जानबूझकर भारतीय संसद की अवज्ञा और अवमानना कर रही है.