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निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से झटका, अब नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस - private schools from collecting high fees

सिंगल बेंच ने शिक्षा निदेशालय के उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया था, जिसमें निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगाई गई थी.

बढ़ी हुई फीस नहीं वसूलने का निर्देश

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Published : Apr 3, 2019, 8:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने को हरी झंडी देने के सिंगल जज के फैसले पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने निजी स्कूलों को 8 अप्रैल तक बढ़ी हुई फीस नहीं वसूलने का आदेश दिया है.

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की थी. सिंगल बेंच ने शिक्षा निदेशालय के उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया था, जिसमें निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगाई गई थी.

सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जिन निजी स्कूलों को कोई मदद नहीं मिलती, वे फीस में अंतरिम बढ़ोतरी कर सकते हैं, ताकि वे शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी दे सकें. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है.

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