नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जिगिषा घोष मर्डर मामले के दोषी रवि कपूर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस एके चावला की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोषी को कोरोना संक्रमण होने के बाद उसकी देखरेख सरकार कर रही है.
जिगिषा घोष मर्डर मामले में दोषी और कोरोना पीड़ित को HC ने जमानत देने से किया इनकार बरी होने पर कोर्ट को कोई आश्चर्य नहीं
सुनवाई के दौरान रवि कपूर की ओर से वकील आशुतोष कौशिक ने कहा कि रवि कपूर को कोरोना का संक्रमण है. उन्होंने कहा कि रवि कपूर के खिलाफ दर्ज 21 मामलों में से 12 में वो बरी हो चुका है. तब कोर्ट ने कहा कि कुछ या ज्यादा मामलों में किसी आरोपी को बरी होना कोर्ट के लिए आश्चर्य की बात नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जहां तक दोषी के कोरोना के संक्रमण का मामला है तो उसकी देखभाल एक कल्याणकारी राज्य की ओर से की जाएगी.
उम्रकैद की सजा काट रहा हैं दोषी
रवि कपूर जिगिषा घोष मर्डर के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. रवि कपूर के खिलाफ टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या का मामला भी चल रहा है. रवि कपूर और एक और सह अभियुक्त अमित शुक्ला को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की थी. हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को दोनों को फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का आदेश दिया था.
2009 में की गई थी जिगिषा की हत्या
जिगिषा हेविट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑपरेशनल मैनेजर के पद पर काम करती थी. 18 मार्च, 2009 को उसकी हत्या कर दी गई थी. ऑफिस की कैब ने सुबह चार बजे जिगिषा को वसंत विहार स्थित घर के सामने छोड़ा. इसी दौरान तीनों आरोपियों ने उसे अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी और शव को फरीदाबाद में सूरजकुंड के पास फेंक दिया था. 21 मार्च को जिगिषा का शव बरामद हुआ था.