नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्ट और दिल्ली बार काउंसिल(BCD) को निर्देश दिया है कि वो कोरोना की वजह से वकीलों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए उठाए गए कदमों संबंधी रिपोर्ट दाखिल करें. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्ट और दिल्ली बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों और वरिष्ठ वकीलों से सलाह लेकर इस मामले पर फैसला करें.
याचिका वकील वैभव शर्मा ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद वकील वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं. याचिका में वित्तीय संकट झेल रहे वकीलों को एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्ट की ओर से 25 हजार रुपये की सहायता देने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील हरिहरन ने कहा कि एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट की धारा 24 काफी व्यापक है और वो कोरोना जैसे संकट को भी कवर करता है. धारा 24 (ई) में वकीलों को कठिन स्थिति में मदद का प्रावधान किया गया है. हरिहरन ने कहा कि ट्रस्ट कमेटी को कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करना चाहिए और जरूरतमंद वकीलों की मदद करनी चाहिए. ट्रस्ट के पास काफी धन है. इसके लिए दिल्ली बार काउंसिल की मदद ली जा सकती है.