नई दिल्ली: जुलाई महीने में लोधी एस्टेट में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने कहा की पुलिस की छानबीन में अब तक कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई है.
सुरक्षा में तैनात थे याचिकाकर्ता के पिता
याचिका मनीषा देवी ने दायर की थी. जिन 2 जवानों की मौत हुई थी, उनमें एक की बेटी याचिकाकर्ता है. याचिका में कहा गया था कि 25 जुलाई को लोधी एस्टेट में तैनात उसके पिता ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसके पिता की हत्या की गई थी. याचिका में इस मामले की जांच तुगलक रोड थाने की पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी.