नई दिल्ली/नोएडा:नए साल के जश्न के बीच रविवार को पुलिस का चप्पे-चप्पे पर पहरा रहा. गार्डन गैलेरिया और सेक्टर-18 में 300 के करीब पुलिसकर्मियों की तैनाती रही. पूरे शहर में भीड़भाड़ वाली जगहों पर दोपहर दो बजे के करीब ही पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया. डीजे और बार संचालकों को धारा-144 के बारे में सचेत कर दिया गया था. शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भी अभियान चलाया गया. फार्म हाउसों में होने वाली पार्टियों पर भी पुलिस की विशेष नजर रही. प्रमुख मॉल और बाजारों के बाहर क्रेन, एंबुलेंस और प्राइवेट टैक्सी शाम सात बजे के करीब खड़ी कर दी गई, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर फौरन मदद मिल सके. भीड़भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है. सरकारी दफ्तरों के ऊपर या आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहा.
नए साल के जश्न के बीच जगह-जगह रहा पुलिस का पहरा, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से रखी गई नजर
Gatherings Banned In Noida: नोएडा में 31 दिसंबर की रात करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात रहें. नए साल के जश्न के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर भीड़-भाड़ वाली जगह पर पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से विशेष नजर रख रही थी.
Published : Jan 1, 2024, 2:01 PM IST
जीआईपी स्थित गार्डेन गैलेरिया मॉल को तीन जोन और सात सेक्टरों में विभाजित किया गया. जोन की जिम्मेदारी डीसीपी और एडिशनल डीसीपी को सौंपी गई. नशे की हालत में कोई गिरकर घायल न हो इसके लिए सभी प्रमुख मॉल को जाल से कवर किया गया है. विभिन्न मॉल में होने वाली गतिविधि पर करीब 800 कैमरों से नजर रखी जा रही है. मॉल के भीतर ही अस्थाई महिला पुलिस चौकी बनाई गई है, ताकि महिला संबंधी किसी भी अपराध पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जा सके. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह सुरक्षा संबंधी अपडेट संबंधित अधिकारियों से देर रात तक लेती रहेगी.
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डीसीपी नोएडा हरीश चंद्र ने बताया कि, इस बार नए साल के जश्न को लेकर अलग तरीके से तैयारी की गई. सरकारी गाइडलाइंस व सुरक्षा मानकों का पालन कराया गया. जिन स्थानों पर ज्यादा महिलाएं रहीं, वहां महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई. गार्डेन गैलेरिया मॉल के तीनों मंजिल पर अलग अलग तीन पुलिस हेल्प डेस्क बनाई गई . इसके अलावा डीएलएफ, सेक्टर-18, लॉजिक्स आदि में भी पुलिस हेल्प डेस्क बनाई गई है. जश्न और संगीत के बीच बार संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि साउंड 60 डेसिबल से अधिक न होने पाए.