नई दिल्ली:गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ठिकाना जल्द ही बदलने वाला है. कोर्ट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है. लॉरेंस को अब दिल्ली की मंडोली जेल से पंजाब की बठिंडा जेल में शिफ्ट किया जाएगा. 11 जून को साकेत कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत दिल्ली के एक बिजनेसमैन से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में चार दिन और बढ़ा दी थी. इस दौरान पेश हुए लॉरेंस के वकील विशाल चोपड़ा ने बताया कि कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से लॉरेंस को दिल्ली की मंडोली जेल से पंजाब की बठिंडा जेल भेजने की मांग को मान लिया है और 14 जून को लॉरेंस की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे बठिंडा जेल भेजने की भी अनुमति दे दी है. दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा में लॉरेंस को बठिंडा जेल छोड़कर आएगी.
बता दें कि नौ जून को तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने पटियाला कोर्ट में आवेदन देकर लॉरेंस को उसकी पुरानी जेल बठिंडा भेजे जाने की मांग की थी. इसमें जेल प्रशासन ने तर्क दिया था कि लारेंस पर अधिकतर मामले पंजाब और राजस्थान में दर्ज हैं, इसलिए उसे पेशी के लिए बार-बार राजस्थान और पंजाब ले जाने का सिलसिला जारी रहता है. इसलिए उसे बठिंडा जेल में ही भेज दिया जाए. दिल्ली लाने से पहले वह बठिंडा जेल में ही बंद था. तिहाड़ जेल प्रशासन की इस मांग को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है.
इससे पहले क्राइम ब्रांच की ओर से मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर अमित ग्रेवाल ने महानगर दंडाधिकारी (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) हिमांशु तंवर के कोर्ट में आवेदन देकर मांग की थी कि उन्हें लॉरेंस से और पूछताछ के लिए चार दिन की पुलिस हिरासत की जरूरत है. अभी 10 दिन की हिरासत के दौरान उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद उन्हें गैंग से जुड़े कई और शूटरों और सदस्यों की जानकारी मिली है, जो इसके लिए काम करते हैं. अब हमें उनकी गिरफ्तारी कर उनसे लॉरेंस के सामने पूछताछ करनी है. इसलिए लॉरेंस की चार दिन की पुलिस हिरासत की आवश्यकता है.