नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर और रैनबैक्सी कंपनी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है.
जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि शिवेंद्र सिंह पर एक से ज्यादा मामले चल रहे हैं और किसी में भी जमानत नहीं मिली है. शिवेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले चल रहे हैं इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है.
कोरोना वायरस के संक्रमण का अंदेशा
अपनी अंतरिम जमानत याचिका में शिवेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण का अंदेशा जताते हुए 60 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि जेल में काफी भीड़ है वहां सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार नहीं रखा जा सकता है. इससे उन्हें कोरोना संक्रमण होने का खतरा है. शिवेंद्र सिंह ने याचिका में कहा था कि उन्हें हेल्थ सेक्टर का अच्छा खासा अनुभव है. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि उनके अनुभवों का इस्तेमाल किया जा सके.
तीनों मामलों में जांच पूरी हो चुकी है
याचिका में कहा गया था कि शिवेंद्र सिंह के खिलाफ तीनों मामलों में जांच भी पूरी हो चुकी है. इस मामले में साक्ष्य करीब करीब दस्तावेजों में उपलब्ध हैं. याचिका में कहा गया था कि शिवेंद्र सिंह के एक रिश्तेदार की मौत के समय भी उन्हें एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था.