नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सांसदों और मंत्रियों का इलाज एम्स में होता है. वहां क्या समस्या है. हजारों कैदी रोजाना बीमार पड़ते हैं. हाईकोर्ट ने एम्स अस्पताल को निर्देश दिया है कि वो चिदंबरम के स्वास्थ्य पर विचार करने के लिए आज ही एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें. कोर्ट ने कहा कि उस मेडिकल बोर्ड में चिदंबरम का इलाज करने वाले डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को भी शामिल करें.
हैदराबाद में इलाज के लिए मांगी अंतरिम जमानत
कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड आज शाम को 7 बजे चिदंबरम के स्वास्थ्य पर विचार करे. कोर्ट ने एम्स से कल दो बजे तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम को क्रोन बीमारी है और इस बात की संभावना है कि ये बीमारी कैंसर में तब्दील हो सकती है. सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी जाए ताकि वे हैदराबाद में अपने डॉक्टर से इलाज करवा सकें.
ED की हिरासम में हैं पी. चिदंबरम
चिदंबरम ने अंतरिम जमानत के लिए अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाया था. चिदंबरम फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं. पिछले 30 अक्टूबर को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 13 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.