ग्रेटर नोएडा: नई आबकारी नीति को लेकर आबकारी विभाग द्वारा सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया था. इस बैठक में आबकारी अधिकारी सहित जिले के लाइसेंस धारक और आबकारी निरीक्षक भी मौजूद रहे. इस दौरान नई आबकारी नीति को लेकर इन सभी लोगों को जानकारी दी गई. साथ ही बताया गया कि राज्य सरकार ने मदिरा दुकान की दैनिक संचलान का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया है.
आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी नई आबकारी नीति तैयार की है, जिसमे दुकानों के व्यवस्थापन नवीनीकरण को लेकर नई दर लागू की गई है. जिसके अंतर्गत देसी शराब का कोटा साल 2022-23 के व्यवस्थित MGQ में 10 % वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि नवसृजित और टेंडर वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस 36-बीएल की गई है और विदेशी शराब दुकानों की लाइसेंस फीस, बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस व माडल शॉप की दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
आबकारी निरीक्षक राहुल राजपूत ने बताया कि प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स की लाइसेंस फ़ीस पिछले वर्ष 20 लाख रुपये थी, लेकिन इस बार 2022-2023 में बढ़कर 25 लाख रूपये निर्धारित की गई है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं माडल शॉप में मासिक राजस्व के उठान की अनिवार्यता की गई है और इस बार 2022-23 में ली गई निकासी में सन्निहित वार्षिक राजस्व में 5% की वृद्धि कर वर्ष 2023-24 का वार्षिक राजस्व निर्धारित किया जाएगा.