नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने दिल्ली में देसी व विदेशी शराब की होलसेल दुकान खोलने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके तहत नए आवेदन देने पर थोक शराब बेचने के लाइसेंस दिए जाएंगे. आवेदन फॉर्म आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जारी किया गया है.
आबकारी विभाग ने दो अलग-अलग आवेदन का प्रोफॉर्मा जारी किया है. पहले प्रोफॉर्मा में देसी शराब के थोक विक्रेता को लाइसेंस एल-1 देने संबंधी आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है. जिसमें आवेदन करने के लिए 5000 रुपए प्रोसेसिंग फीस रखी गई है. यह आवेदन फॉर्म फीस ऑनलाइन दी जा सकती है.
पिछले वर्ष की शर्तें रहेंगी लागू
पिछले वर्ष 2019-20 में लागू आवंटन की शर्तें इस वर्ष भी लागू की गई है. साथ ही जिसके पास वर्ष 2019-20 के लाइसेंस हैं, ऐसे थोक विक्रेता का लाइसेंस इस वर्ष के लिए पुराने नियम और शर्त के आधार पर लागू किया जा सकेगा. साथी आबकारी विभाग ने विदेशी शराब के थोक विक्रेताओं के लिए एल 1 एच लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्राप्त करना शुरू कर दिया है. इसके आवेदक को 5000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देना होगा.