नई दिल्ली: दिल्ली सरकार पटाखों को लेकर पूरी तरह से सख्त दिख रही है. पटाखों पर प्रतिबंध के बाद अब सरकार ने पटाखा जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि प्रतिबंध के दौरान दिल्ली में अगर कोई पटाखा जलाता है, तो उसे डेढ़ से छह साल तक की सजा हो सकती है.
दिल्ली में जलाए पटाखे तो हो सकती है डेढ़ से 6 साल तक की सजा: गोपाल राय
दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. ऐसे में अगर दिल्ली में पटाखे जलाते हैं, तो डेढ़ से छह साल तक की सजा हो सकती है. इसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार पटाखों से प्रदूषण फैलाने के खिलाफ एयर एक्ट में कार्रवाई करेगी.
'हो सकता है एक लाख तक जुर्माना'
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसे लेकर बताया कि दिल्ली सरकार पटाखों से प्रदूषण फैलाने के खिलाफ एयर एक्ट में कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि ऐसे मामले में एयर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होगी और आर्थिक दंड के साथ साथ कम से कम डेढ़ साल और अधिक से अधिक छह साल की सजा का प्रावधान होगा. आपको बता दें कि एयर एक्ट के तहत एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.
'आज हुई महत्वपूर्ण बैठक'
गोपाल राय ने बताया कि पटाखा जलाने वालों पर दिल्ली पुलिस सीधे एफआईआर करेगी. इसमें एसडीएम और डीएम निगरानी रखेंगे और वे दिल्ली पुलिस को सूचित करेंगे. आज इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पुलिस अधिकारी, निगम के अधिकारी, सभी जिलाधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार आज नोटिफिकेशन जारी कर रही है.