नई दिल्ली /नोएडा :रेव पार्टी, सांपों की तस्करी और पार्टी में जहरीले सांपों का विष को परोसने के मामले में एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नोएडा पुलिस कानूनी रूप से गिरफ्तारी नहीं कर सकती. और अगर वह ऐसा करती है तो पुलिस को कोर्ट को गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा. ये बातें गौतम बुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ता देवेंद्र राहुल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहीं.
एल्विश यादव इन मामलों में स्वयं इंवॉल्व होने की नहीं हो रही पुष्टि
उन्होंने बताया कि एल्विश यादव के ऊपर लगाए गए आरोपों में कहीं भी यह पुष्टि नहीं हो रही है कि वह इन मामलों में स्वयं इंवॉल्व हैं. एक एनजीओ चलाने वाले की तरफ से सिर्फ एल्विश का नाम लिया गया है, वह भी मुखबिर खास की सूचना पर. उन्होंने बताया कि कानून के आधार पर पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती बल्कि 41ए की नोटिस देकर पूछताछ की जा सकती है. हिरासत और गिरफ्तारी नहीं हो सकती.
अधिवक्ता देवेंद्र राहुल ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि पूरे प्रकरण को समझने के उपरांत सामने यही आ रहा है कि एल्विस यादव का नाम घटना में जोड़कर पूरे मामले को सनसनी दी गई है. उन्होंने बताया कि सपेरा जाति द्वारा सांप पकड़ने और उनके विष निकालने का काम सदियों से किया जा रहा है, पर इस मामले में कहीं से भी तस्करी और रेव पार्टी में शामिल होने जैसी बात का सबूत सामने नहीं आया है.
प्रतिबंधित सांपों के वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं
पूरे प्रकरण में महज मुखबिर खास का जिक्र किया गया है. उन्होंने बताया कि जहां तक प्रतिबंधित सांपों के वीडियो बनाएं जाने का जिक्र किया गया है. यह भी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में बहुत से वीडियो और फिल्मों में सांपों को प्रदर्शित किया जाता है.
जो आरोप लगाए गए हैं उसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा नहीं