नई दिल्लीः दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल उन 8 विदेशी नागरिकों को अपने देश वापस जाने की अनुमति दे दी है, जिन्हें कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो विदेशी नागरिकों के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को बंद करने की कार्रवाई जल्द करें.
तीस-तीस हजार मुचलका भरने का आदेश
कोर्ट ने 8 विदेशी नागरिकों को तीस-तीस हजार रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे भारत छोड़ने से पहले अपना नाम, फोन नंबर, ई-मेल एड्रेस और आवासीय पता जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने इन आरोपियों को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी जब भी उनसे कुछ पूछेंगे तो उसका वे जवाब देंगे. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को बरी करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका अगर मंजूर होती है, तो आरोपियों को कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने के लिए भारत आना होगा.