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अगस्ता वेस्टलैंड: जेल में मिशेल से पूछताछ के लिए ED को मिली इजाजत

पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करने अनुमति ईडी को दे दी है. वो 13 और 14 मार्च को मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करेंगें.

तिहाड़ जेल में मिशेल से पूछताछ के लिए ED को मिली इजाजत

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Published : Mar 12, 2019, 5:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करने अनुमति ईडी को दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को निर्देश दिया कि वो 13 और 14 मार्च को मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करें.

तिहाड़ जेल में मिशेल से पूछताछ के लिए ED को मिली इजाजत

सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में सौंपने का दिया आदेश
तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वे मिशेल को जेल में शिफ्ट किए जाने की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपें. कोर्ट के निर्देश पर आज मिशेल को कोर्ट में पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान मिशेल ने कहा कि वो मई 2014 में सीबीआई के अधिकारी राकेश अस्थाना से मिला था. राकेश अस्थाना ने उससे कहा कि अगर वह सहयोग नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी. मिशेल ने आज कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जेल नंबर 7 में शिफ्ट कराने की मांग की.

जेल में किया जा रहा है मानसिक रूप से प्रताड़ित
पिछले 11 मार्च को मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ की ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान मिशेल के वकील ने कहा था कि उसे जेल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने मिशेल को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था.

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि मिशेल को जेल नंबर 2 से जेल नंबर 1 , 3 या 4 में शिफ्ट किया जाए. कोर्ट ने मिशेल को वो सभी सुविधाएं देने का निर्देश दिया जो दूसरे कैदियों को जेल मैन्युअल के मुताबिक मिलती है. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मिशेल की सुरक्षा की समीक्षा करें और उसे उचित सेल में रखने का फैसला करें.

कोर्ट ने की जमानत अर्ज़ी खारिज
16 फरवरी को कोर्ट द्वारा मिशेल की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी. ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी 'प्रभावशाली लोगों' से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपी डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है.

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