नई दिल्ली: चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी और वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया है. ईडी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका पर बुधवार को जवाब दाखिल किया. कोर्ट ने हरिओम राय के वकील को ईडी के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए दो दिनों का समय दिया है.
स्पेशल जज तरुण योगेश ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करने का आदेश दिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान हरिओम राय की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा कि ईडी ने जमानत याचिका का जवाब कल आधी रात को दिया है, जबकि कोर्ट ने जवाब पहले ही दाखिल करने का निर्देश दिया था. उसके बाद कोर्ट ने हरिओम राय के वकील को प्रत्युत्तर देने के लिए दो दिन का समय दिया. पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 नवंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था.
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बेवजह ना बढ़ाई जाए हिरासत: मामले में हरिओम राय समेत चार आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. सुनवाई के दौरान राय की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी की अब हिरासत की कोई जरूरत नहीं है. नीतेश राणा ने कहा कि आरोपी का मनी लाउंड्रिंग के मामले से कोई लेना-देना नहीं है और वो एक उद्यमी हैं. आरोपी की हिरासत बेवजह लगातार बढ़ाई नहीं जानी चाहिए. ईडी ने राय समेत चार आरोपियों को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में 2022 में देश भर में फैले वीवो कंपनी के 48 ऑफिसों पर छापा मारा था. ईडी ने वीवो कंपनी से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापा मारा था.
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