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चित्रा रामकृष्णा से फोन टैपिंग मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी को मिली अनुमति - फोन टैपिंग मामला

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपी चित्रा रामकृष्णा से फोन टैपिंग मामले में हिरासत में पूछताछ की अनुमति दे दी है.

Rouse Avenue Court
Rouse Avenue Court

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Published : Jul 15, 2022, 1:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में जेल में बंद चित्रा रामकृष्णा को फोन टैपिंग के एक मामले में ईडी को चार दिनों के लिए हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने 14 जुलाई से चार दिन पूछताछ करने की इजाजत दे दी है.

इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉउंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने , रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे.

इस मामले में कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. पेशी के बाद ईडी ने चित्रा से पूछताछ के लिए नौ दिनों की हिरासत की मांग की लेकिन कोर्ट ने चार दिनों की हिरासत मंजूर कर लिया. बता दें कि चित्रा रामकृष्णा एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.

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