नई दिल्ली: दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत वाली है, तो बीजेपी के लिए झटका कहा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. आम आदमी पार्टी के विधायक व निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को लेकर कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल और बीजेपी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है.
उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं. आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जनता की जीत हुई है. आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और अब ढाई महीने बाद दिल्ली को मेयर मिलेगा. दुर्गेश बोले- 'भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब मिलकर गैरकानूनी तरीके से सारे के सारे निर्णय ले रहे थे, यह सबने देखा. हमलोग पहले दिन से हम कह रहे हैं मनोनीत पार्षद को (एल्डरमैन) को वोट देने का अधिकार नहीं है. आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया को उनको वोट देने का अधिकार नहीं है. दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट में लिखा है कि पहले मेयर का चुनाव होगा. जब मेयर चुन लिया जाएगा तब मेयर की जिम्मेदारी होगी डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराने की. भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं मानती थी'.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेयर का चुनाव पहले होगा और मेयर जब कुर्सी पर बैठ जाएंगी तब वह डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का वोटिंग होगी. तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रहा सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को कहा है कि 24 घंटे के अंदर मेयर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय लिया है कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है और बताया है भारत का संविधान सर्वोच्च है.