नई दिल्ली:डॉक्टर सुसाइड मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की अंतरिम जमानत याचिका दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. 4 जून को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जारवाल के बच्चे को कोरोना के संक्रमण का खतरा
जारवाल के ससुर की कल कोरोना की वजह से एलएनजेपी अस्पताल में 3 जून को मौत हो गई थी. जारवाल की ओर से वकील रवि द्राल ने कोर्ट से कहा था कि प्रकाश जारवाल की पत्नी अपने पिता के साथ कई दिनों से रह रही थीं. उन्होंने भी अपने आपको क्वारेंटाईन कर लिया है. प्रकाश जारवाल का बच्चा 11 महीने का है और उसे उनकी पत्नी ही देखभाल कर रही हैं. ऐसे में उनके बच्चे को भी कोरोना के संक्रमण होने का खतरा है.
अंतिम संस्कार में जारवाल का होना जरूरी
याचिका में कहा गया था कि हिन्दू रीति के मुताबिक प्रकाश जारवाल के ससुर की मौत के समय उनका उपस्थित होना जरूरी है. पिछले 28 मई को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने कहा कि प्रकाश जारवाल के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं.
9 मई को किया था गिरफ्तार
पिछले 17 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. पिछले 14 मई को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को 17 मई तक की और पुलिस हिरासत में भेजा था. पिछले 10 मई को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और नागर को 14 मई तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. पिछले 8 मई को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली पुलिस ने जारवाल को पिछले 9 मई को गिरफ्तार किया था.
सुसाइड नोट में जारवाल का नाम
पिछले 18 अप्रैल को डॉ. राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.