नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस सुरेश कैत ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है.
3 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने डीके शिवकुमार को निर्देश दिया कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वे ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे. ईडी ने डीके शिवकुमार को 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था.
कोर्ट ने पिछले 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी केएम नटराज ने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तीन अलग-अलग स्थानों से 8.54 करोड़ रुपये जब्त किया था.
पिछले 25 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने अपने फैसले में कहा था कि जांच अभी अहम मोड़ पर है. और डीके शिवकुमार को अभी जमानत देना जांच पर असर डाल सकता है. कोर्ट ने कहा था कि डीके शिवकुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं.
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रखा गया ध्यान
कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं जिनमें 317 खातों की सूची और संपत्तियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र तरीके से जांच करने का मौका मिलना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर विचार करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया लेकिन समान के हित को दरकिनार नहीं किया जा सकता.
बता दें कि ईडी ने डीके शिवकुमार की पत्नी और मां के खिलाफ समन जारी किया था. डीके शिवकुमार की पत्नी और मां ने ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगा दिया था.