नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर के जिला सत्र न्यायालय ने लूटपाट करने के मामले में दोषी युवक को 8 साल की कठोर सजा सुनाई है. धारा 392 आईपीसी का दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष और धारा 411 आईपीसी का दोषी पाये जाने पर 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8,000 रुपए के अर्थदण्ड लगाया है. अर्थदण्ड जमा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास होगी. जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम कमल उर्फ गौरव है, जो मामूरा गांव का रहने वाला है. उसने नोएडा के सेक्टर 39 क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था. जिसे पुलिस ने 2016 में ही गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी के पास से लूटे गए सामान की भी बरामदगी हुई थी.
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अभियोजन इकाई व थाना सेक्टर-39 पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सेक्टर-39 पर वर्ष 2016 पंजीकृत मुकदमा की धारा 392/411 आईपीसी में दिनांक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय द्वारा अभियुक्त कमल को 8 साल की कठोर सजा सुनाई गई है.