नई दिल्लीः टूलकिट मामले को लेकर दिशा रवि की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. कल यानी 18 फरवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, एनबीएसए और कुछ न्यूज चैनलों को नोटिस जारी किया था. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच सुनवाई कर रही है. 18 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिशा रवि की ओर से वकील अखिल सिब्बल ने कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ टीआरपी के लिए मीडिया नागरिकों के अधिकार का हनन कर रही है.
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इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया को कुछ भी लीक नहीं किया है. तब कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं. तब मेहता ने कहा कि हमारी तरफ से कोई सामग्री लीक नहीं हुई है, हम इस पर हलफनामा दायर कर सकते हैं. तब अखिल सिब्बल ने कहा था कि वे चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और कह रहे हैं. दिशा रवि 13 को गिरफ्तार हुई और पुलिस ने सामग्री जब्त की.
सिब्बल ने कहा था कि मीडिया खुद कह रही है कि उसे पुलिस से रिकॉर्ड मिले हैं. आखिर उन्हें ये दस्तावेज कैसे मिल सकते हैं. तब मेहता ने कहा था कि मीडिया को कुछ भी शेयर नहीं किया गया है. यह याचिका मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए दायर किया गया है. तब सिब्बल ने कहा था कि 22 साल की युवती गिरफ्तार की गई है वो मीडिया को क्यों आकर्षित करना चाहेगी. तब कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे. उसके बाद हाईकोर्ट ने मेहता का बयान रिकॉर्ड करते हुए उन्हें हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
कुछ न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की मांग
दिशा रवि ने याचिका में मांग की है कि हाईकोर्ट पुलिस को निर्देश दे कि वो जांच से जुड़े तथ्य मीडिया को लीक न करें. दिशा रवि ने याचिका में मीडिया संस्थानों पर व्हाट्सएप चैट के हिस्सों को प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में कुछ न्यूज चैनलों पर इस केस से संबंधित रिपोर्ट दिखाते समय उसकी निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी करे कि न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करें. न्यूज चैनलों ने जिस तरह की खबरें प्रसारित की है, उससे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है.