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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने 8 वर्षीय रेप पीड़िता से की मुलाकात, दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली के आदर्श नगर में 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है. रेप के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर उसका ऑपरेशन कराया गया है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पीड़ित बच्ची और परिवार से मुलाकात की है. मामले को लेकर अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है.

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Published : Aug 4, 2023, 8:04 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मालीवाल ने आयोग की सदस्य किरण नेगी और वंदना सिंह के साथ शुक्रवार को अस्पताल में पीड़िता से मुलाकात की. आयोग अध्यक्ष ने बच्ची के परिजनों से बातचीत की. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने उन्हें आयोग की ओर से पूरी तरह से सहयोग का आश्वासन दिया. उन्होंने आयोग की टीम को सभी तरह की सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया. आयोग की एक टीम लगातार बच्ची के साथ अस्पताल में मौजूद है.

क्या था मामलाःआयोग को मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 8 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया. लड़की पास के सामुदायिक शौचालय से अपने घर जा रही थी तभी आरोपी ने उसे फुसलाकर साथ ले जाने की कोशिश की. इनकार करने पर आरोपी जबरन बच्ची को पास के पार्क में ले गया. पार्क में आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया और भाग गया. बच्ची फटे कपड़ों में अपने घर पहुंची. जब बच्ची घर आई तो उसको काफी खून बह रहा था. लड़की की मां उसे तुरंत दिल्ली महिला आयोग की महिला पंचायत लेकर गई. आयोग द्वारा मामले में एफआईआर कराई गई है. लड़की फिलहाल एक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसके निजी अंगों में लगी गंभीर चोटों के कारण उसका ऑपरेशन किया गया है.

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आयोग करेगा परिवार की मददःदिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं निःशब्द हूं. हम नियमित अंतराल पर ऐसे जघन्य मामलों का सामना कर रहे हैं. हाल ही में एक 3 साल की बच्ची के साथ भी उसके स्कूल में यौन उत्पीड़न किया गया था. ये कब रुकेगा? आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जानी चाहिए. मैंने अस्पताल में बच्ची से मुलाकात की है. हम परिवार के साथ हैं और पीड़िता और परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे.' बच्ची बेहद गरीब परिवार से है. लड़की के पिता एसी मैकेनिक हैं. जबकि मां गृहिणी हैं. आयोग ने कहा कि वह कानूनी कार्यवाही के दौरान परिवार की सहायता भी करेगा और बच्ची के लिए मुआवजा भी दिलाएगा.

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