बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज्वॉइंट सेक्रेट्री और उससे ऊपर के सभी अफसरों पर उप-राज्यपाल ही फैसला लेंगे, जबकि जो नीचे के अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन आएंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी केंद्र सरकार के अधीन ही काम करेगी. इसके अलावा जमीन, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास ही रहेंगे.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ट्वीट करते हुए लिखा कि, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी गरिमा समाप्त कर दी है? "न्याय में विलंब न्याय नहीं है" जज को जनता भगवान मानती है लेकिन भगवान भी इंसाफ करने में विफल है.