नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी अतहर खान को एक मामले में जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने जमानत देने का आदेश दिया.
अतहर खान को दयालपुर थाने में दर्ज FIR नंबर 59 में जमानत मिली है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 332, 333, 323, 109, 144, 147, 148, 149, 153ए, 188, 336, 427, 307, 308, 201, 120 बी, 34 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धारा तीन और चार के तहत FIR दर्ज की गई है. अतहर खान को इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके खिलाफ दर्ज दूसरे FIR में उसे जमानत नहीं मिली है.