नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 16 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने उमर खालिद को पुलिस की हिरासत में लेने के लिए दायर याचिका का विरोध करने का अवसर नहीं दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी चाहे तो जमानत याचिका दायर कर सकता है.
सुनवाई के दौरान जब उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी का विरोध करने की अनुमति मांगी, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समक्ष कोई जमानत याचिका दायर नहीं की गई है.
कोर्ट ने कहा कि ताजा गिरफ्तारी के मामले में आरोपी और उसके वकील न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजने का विरोध कर सकते हैं. हालांकि अगर आरोपी या उसके वकील को लगता है कि हिरासत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो वह जमानत याचिका दायर कर सकता है.