नई दिल्लीःकड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन मामलों में जमानत अर्जियों पर सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज आज छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से सुनवाई टाल दी गई. तीनों जमानत अर्जियों पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.
ताहिर हुसैन की ओर से वकील केके मनन और उदित बाली ने दलीलें पूरी कर ली हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील मनोज चौधरी की दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं. पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि वकील मनोज चौधरी चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की पैरवी करेंगे.
तीनों मामले दयालपुर पुलिस थाने के
ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं. कोर्ट आज जिन जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, वे तीनों मामले दयालपुर थाने के हैं. एक मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है. एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं.
दूसरी एफआईआर भी दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 117 का है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज हैं. तीसरा मामला भी दयालपुर थाने का ही है. तीसरा एफआईआर नंबर 80 का है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148,149,427,436 और 120बी के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज हैं.