नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा को परीक्षा देने के लिए गेस्ट हाउस में रहने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने तान्हा को लाजपत नगर के एक गेस्ट हाउस में रहने की इजाजत दी, जहां से तान्हा 4 दिसंबर से शुरु होने वाली परीक्षा में शामिल होगा.
शिक्षण सामग्री और किताबें ले जाने की अनुमति
कोर्ट ने तान्हा को अपने साथ जरुरी शिक्षण सामग्री और किताबों को ले जाने की अनुमति दी है. कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो तान्हा को गेस्ट हाउस से सुबह साढ़े आठ बजे जामिया युनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे.
कोर्ट ने कहा कि जब तान्हा की तीन दिन की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो उसे जेल में वापस ले आया जाएगा. कोर्ट ने तान्हा को गेस्ट हाउस से अपने वकील से दस मिनट तक फोन पर बात करने की अनुमति दी. तान्हा की परीक्षा 4, 5 और 7 दिसंबर को होने वाली है.
दिल्ली पुलिस ने गेस्ट हाउस में रहने का सुझाव दिया
तान्हा की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आरोपी जेल में पढ़ रहा था और जेल में शिक्षण सामग्री की कमी की कोई शिकायत नहीं है. जेल में बड़ी संख्या में कैदी पढ़ते हैं. सुनवाई के दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि आरोपी को परीक्षा केंद्र के पास गेस्ट हाउस में चार दिनों तक रहने की इजाजत दी जा सकती है.