नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों से जुड़े शिव विहार के राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारुख को एक मामले में जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने कहा कि इस मामले में जांच देरी से तब शुरु हुई जब आरोपी को दूसरे मामले में जमानत दी गई. कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान जल्दबाजी में दर्ज किए गए हैं.
आपराधिक साजिश का साक्ष्य पेश नहीं कर सकी पुलिस
कोर्ट ने कहा कि आरोपी काफी दिनों तक जेल में रहा. उसके बावजूद पुलिस उसके खिलाफ आपराधिक साजिश को साबित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सकी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जून के बाद पुलिस ने कोई जांच नहीं की है. बीते 20 जून को कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसल फारुख को एक मामले में जमानत दी थी. उसके बाद 22 जून को फैसल फारुख को दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.
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