नई दिल्लीः कोरोना संक्रमण के समय में आपको अब शिकायत करने एवं उसकी जानकारी के लिए बार-बार थाने के चक्कर नहीं काटने होंगे. आपकी शिकायत पर जैसे-जैसे कार्रवाई की जाएगी, वैसे-वैसे आपको मैसेज के जरिए इसका अपडेट घर बैठे मिलता रहेगा. दिल्ली पुलिस ने ट्रायल के तौर पर 30 थानों में यह सेवा शुरू की है. इसके सकारात्मक नतीजा आने के बाद इसे पूरी दिल्ली के सभी थानों में लागू किया जाएगा.
दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल. जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के समय से थाने में लोगों की शिकायत गेट पर ही ली जाती है. ऐसे में उन्हें यह पता ही नहीं चल पाता कि उनकी शिकायत पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है. इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने आदेश दिए हैं कि सभी शिकायतों को ऑनलाइन किया जाए.
लोगों को उनकी शिकायत की जानकारी के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने चाहिए. बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत से संबंधित सभी अपडेट शिकायतकर्ता को उनके मोबाइल पर बताएं. इसलिए अभी प्रत्येक जिले के दो थानों में ट्रायल किया जा रहा है. पहले इसकी कमियों को दूर किया जाएगा और फिर सभी थानों में लागू किया जाएगा.
ऐसे काम करता है ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम..
दिल्ली में रोजाना हजारों की संख्या में थाने में शिकायत दी जाती हैं. इस सिस्टम के शुरू होने पर जब यह शिकायत आएगी तो उसे स्कैन कर एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा. यह नंबर शिकायतकर्ता के पास मैसेज के जरिए भेजा जाएगा जिसके साथ इस शिकायत के जांच अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर भी होगा.
शिकायत पर एसएचओ द्वारा जब टिप्पणी की जाएगी तो उसका मेसेज शिकायतकर्ता के पास जाएगा. इसी तरह एसीपी और डीसीपी के पास से भी जब शिकायत निकलेगी, तो पीड़ित को इसका अपडेट मोबाइल पर मिलेगा. इससे उसे यह पता चलता रहेगा कि उसकी शिकायत पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है या नहीं. वह जांच अधिकारी से भी मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर सकेगा.
पुलिस की बढ़ेगी जिम्मेदारी लोगों को मिलेगी सहूलियत
दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण ने बताया कि पुलिस की यह पहल काफी सकारात्मक कदम है. इस पहल से जहां एक तरफ लोगों को सहूलियत मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों की भी जिम्मेदारी तय होगी. अगर समय रहते कोई भी पुलिस अधिकारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है तो इसके डिजिटल साक्ष्य मौजूद रहेंगे. इसके आधार पर उन अधिकारियों के खिलाफ भी डीपी एक्ट की धारा 40 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.