नई दिल्ली: तबलीगी जमात के मुख्यालय निजामुद्दीन मरकज पर अभी भी पाबंदियां लागू रहने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने का निर्देश दिया है. निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह से खोलने की मांग को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वह मरकज (तब्लीगी जमात का मुख्यालय) की चाबी मौलाना मुहम्मद साद को सौंप देगी.
दिलचस्प बात यह है कि मौलाना साद दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2020 में दर्ज प्राथमिकी में मुख्य आरोपितों में से एक है. उन पर आरोप था कि जमात के सदस्य कोरोना संबंधी कई मानदंडों का उल्लंघन कर वहां रह रहे थे. दिल्ली पुलिस के वकील रजत नायर ने कहा कि साद अभी फरार हैं जबकि मरकज की प्रबंध समिति की ओर से पेश वकील ने इसे चुनौती दी.
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